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विधवा महिला पुनर्विवाह अनुदान योजना

विधवा महिला पुनर्विवाह अनुदान योजनासरकार द्वारा उन महिलाओं के लिए जो 18 वर्ष से 35 वर्ष की हैं अपने पति को दुर्घटना में या किसी तरह से खो चुकी हैं उन विधवाओं से विवाह करने पर वर वधु को का एक मुश्त अनुदान दिया जाता है।यह प्रोत्साहन के रूप में दिया जाने वाला अनुदान है जिस से विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहन मिल सके साथ ही उन महिलाओं के लिए जो विधवा हैं उनको समाज में अपने सामान्य खर्च उठाने में मदद मिल सके, सरकार द्वारा समय समय पर इस राशी को घटाया या बढाया जाता है विधवा पुनर्विवाह योजना विधवा महिलाओं को सामाजिक कुरीतियों से लड़ने में सहायता प्रदान करता है साथ ही उन पुरुषों को जो विधवा महिला से पुनर्विवाह करते है उनको प्रोत्साहन व समाज में रहने योग्य बनाने में सहायता करता इस अनुदान का लाभ लेने के लिए सरकार द्वारा कुछ मानदंड है आइये जानते है क्या क्या योग्यता लाभ व पात्रता है इस योजना का लाभ उठाने के लिए

आवश्यक कागज व दस्तावेज

  1. आय प्रमाण पत्र ।
  2. विधवा प्रमाण पत्र
  3. जाती अगर है तो जाती प्रमाण पत्र
  4. स्थायी प्रमाण पत्र
  5. पुनर्विवाह का प्रमाण पत्र
  6. आधार कार्ड
  7. पैन कार्ड
  8. बैंक पासबुक

विधवा महिला पुनर्विवाह के लिए आवेदन प्रक्रिया : समाज कल्याण विभाग से आवेदक फॉर्म लें या ऑनलाइन समाज कल्याण विभाग के वेबसाइट से फॉर्म डाउनलोड करें फॉर्म में अपने बारे में सभी जानकारी भरें आवश्यक कागज व दस्तावेज लगायें जिला स्तरीय समाज कल्याण विभाग में जमा कर दें

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फॉर्म डाउनलोड करें :-

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