उत्तराखंड वृद्धावस्था पेंशन क्या हैं नियम कितनी है
वृद्धावस्था पेंशन योजना जानकारी कैसे करें आवेदन पूरी जानकारी
उत्तराखंड सरकार द्वारा समय समय समय पर समज में वृद्ध व्यक्तियों के लिए पेंशन तथा अनुदान योजना योजना चलायी जाती है । सरकार प्रदेश के समाज के वृद्ध लोगों जिनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक है की सहायता हेतु इन योजनाओं को प्रारंभ करती है जिसके लिए वह कुछ मानक निर्धारित करती है जिस से योग्य व्यक्ति को इन योजनाओं का लाभ मिल सके। इस लेख में हम वृद्वावस्था पेन्सन योजना के बारे में विस्तार से जानेंगे साथ ही उनसे मिलने वाले लाभ पात्रता आदि की जानकारी भी आप को देंगे
आवेदक की योग्यता :- वृद्धावस्था पेंशन के लिए आवेदक की निम्नलिखित योग्यता होनी चाहिए:
- आवेदन करने वाले वृद्ध की आयु 60 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
- आवेदक को उत्तराखंड प्रदेश का नागरिक होना चाहिए।
- आवेदक द्वारा आय प्रमाण पत्र जारी किया जाना चाहिए।
- आवेदक का मासिक आय कम होनी चाहिए।
- आवेदक किसी अन्य सरकारी पेंशन योजना में शामिल नहीं होना चाहिए।
- आवेदक के पास सभी आवश्यक पेपर होने चाहिए
आवेदन करने की लिए निम्न डॉक्यूमेंट होने आवश्यक हैं :-
- आवेदन पत्र वृद्धावस्था पेंशन
- आधार कार्ड
- पेन कार्ड
- बैंक पासबुक
- जन्म प्रमाण-पत्र या ऐसा कोई दस्तावेज जिसमें आपकी जन्मतिथि प्रमाणिक हो
- आय प्रमाण पत्र
- शपथ पत्र
अन्य दस्तावेज भी समयानुसार व नियमानुसार आवश्यक हो सकते हैं, उन्हें प्राप्त करने के लिए स्थानीय पंचायत या सरकारी कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।
आवेदन कैसे करें :- वृद्धावस्था पेंशन के लिए आवेदन करने के लिए निम्नलिखित कदम फॉलो करें:
- सबसे पहले, आपको अपने राज्य के संबंधित विभाग द्वारा जारी आवेदन पत्र डाउनलोड करना होगा। आप इसे आधिकारिक वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक यहाँ भी दिया गया है :- वृद्धावस्था पेंशन
- फिर, आपको आवेदन पत्र में अपनी पूरी जानकारी भरनी होगी जैसे नाम, उम्र, पता, जन्मतिथि, आय आदि। इसके अलावा, आपको अपनी आधार कार्ड, बैंक खाता नंबर और जमा किया गया पैसा आदि दस्तावेज भी साथ लेकर जमा करना होगा।
- आपको अपने नजदीकी जनपद/जिला कार्यालय जाकर आवेदन पत्र जमा करना होगा। आप नजदीकी CSC सेंटर जा कर भी आवेदन कर सकते हैं ।
- आपको अपने आवेदन पत्र के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज भी जमा करने होंगे। इसके बाद, आपको आवेदन स्थिति की जांच करने के लिए अपने आवेदन की स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त करनी होगी।
उत्तराखंड में वृद्धावस्था पेंशन की धनराशि प्रति माह वर्तमान में रुपये 1000 है।
यह भी पड़ें :-
- किसान सम्मान निधि :- https://garkoti.in/what-is-
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scheme-for-the-treatment-of- diseases-of-poor-people- belonging-to-scheduled-castes- and-scheduled-tribes/ - अनुसूचित जातियों के लिए अटल आवास योजना:- https://garkoti.in/atal-awas-
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uttarakhand-widow-pension- scheme/ - निराश्रित विधवाओं की पुत्री की शादी हेतु अनुदान योजना:-https://garkoti.in/grant-
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फॉर्म डाउनलोड करें :-
- · विधवा पेंशन
- · दिव्यांगता पेंशन
- · अनुसूचित जातियों के लिए अटल आवास योजना
- · अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के निर्धन एवं असहाय व्यक्तियों के ईलाज हेतु वित्तीय सहायता
- · तीलू रौतेली विशेष पेंशन योजना
- · बौना पेंशन
- · दिव्यांग भरण-पोषण अनुदान
- · गौरादेवी कन्याधन योजना
- · किसान पेंशन योजना
- · शारीरिक रूप से दिव्यांग व्यक्तियों को बनावटी अंग लगवाने हेतु अनुदान
- · राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना
- · अन्तर्जातीय/अन्तर्धार्मिक विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजनान्तर्गत नगद पुरस्कार
- · परित्यक्ता विवाहित महिला/मानसिक रूप से विकृत/ विक्षिप्त पति अथवा पत्नी एवं निराश्रित अविवाहित महिलाओं को भरण-पोषण अनुदान
- · निराश्रित विधवा के पुत्रियों की शादी हेतु वित्तीय सहायता
- · अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की पुत्री की शादी हेतु वित्तीय सहायता
- · राजकीय औद्योगिकी प्रशिक्षण संस्थान पाईन्स /मालधनचौड़ /बागेश्वेर मे छात्र -छात्राओं के (वर्ष 2019-2020) के प्रवेश हेतु आवेदन पत्र व विज्ञप्ति