उत्तराखंड विधवा पेंशन योजना
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विधवा पेंशन उत्तराखंड सरकार प्रदेश की उन महिलाओं को जिनके पति नहीं हैं उनके लिए विधवा पेंशन देती है यह उत्तराखंड के साथ देश के सभी राज्यों मे डी जाने वाली योजना है विधवा पेंशन समज व प्रदेश में रहने वाली उन सभी शोषित व उपेक्षित महिलाओं के लिए है जो अपने परिवार का भरण पोषण बहुत ही मुश्किल से करती हैं
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विधवा पेंशन हेतु अभ्यर्थी की योग्यता विधवा पेंशन हेतु अभ्यर्थी को कुछ उचित नियमो का पालन करना होता है आएये जानते है क्या पात्रता होनी चाहिए विधवा पेंशन के लिए :-
- आवेदक महिला होनी चाहिए
- आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
- आवेदक की आय वर्षिक रूप से न्यूनतम सीमा से कम होनी चाहिए।
- आवेदक के पति की मृत्यु होनी चाहिए अर्थात वह विधवा होनी चाहिए।
- आवेदक का विधवा होने का प्रमाण पत्र होना चाहिए ।
- आवेदक के पास कोई ऐसी स्वतंत्र आवासीय संपत्ति नहीं होनी चाहिए।
- आवेदक उत्तराखंड प्रदेश की स्थायी होनी चाहिए
इसके अलावा, विशेष आरक्षण वर्ग के लोगों के लिए अलग से कुछ मानदंड हो सकते हैं जो उत्तराखंड सरकार द्वारा निर्धारित होते हैं व समय समय पर सुधर किया जाता है।
उत्तराखंड में विधवा पेंशन के लिए निम्नलिखित कदम अनुसरण किए जाने चाहिए: सबसे पहले, आवेदक को उत्तराखंड सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। वहां वह विधवा पेंशन योजना के लिए आवेदन करने के लिए आवश्यक फार्म डाउनलोड कर सकता है।फार्म का लिंक यहाँ भी दिया गया है विधवा पेंशन फिर उसे फार्म को भरना होगा। आवेदक को फार्म में व्यक्तिगत विवरण जैसे नाम, पता, जन्म तिथि, विधवा होने की तारीख, बैंक खाता विवरण, आधार नंबर और अन्य विवरण दर्ज करने होंगे। फार्म भरने के बाद, आवेदक को अपने साथ आवश्यक दस्तावेज भी ले जाना होगा विधवा होने का प्रमाण पत्र, जन्मतिथि से संबंधित प्रमाण पत्र, पता प्रमाण पत्र,आधार कार्ड,बैंक खाता विवरण फार्म भरने और दस्तावेज सामग्री सहित अपने सभी दस्तावेजों के साथ आवेदक को नजदीकी ग्राम पंचायत या नगर पालिका कार्यालय में जाना होगा। वहां उन्हें आवेदन फार्म और दस्तावेजों को जमा करना होगा
उत्तराखंड में विधवा पेंशन हेतु आवश्यक दस्तावेज
- विधवा पेंशन योजना आवेदन फार्म । फॉर्म का लिंक यहाँ उपलब्ध है
- विधवा होने का प्रमाण पत्र
- जन्मतिथि से संबंधित प्रमाण पत्र
- पता प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड
- पैन कार्ड
- बैंक खाता विवरण
- जाती प्रमाण पत्र
उत्तराखंड में विधवा पेंशन की राशी समय समय पर बदलते रहती है
यह भी पड़ें :-
- किसान सम्मान निधि :- https://garkoti.in/what-is-
kisan-samman-nidhi-pm-kisan- scheme-how-to-apply/ - अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के निर्धन व्यक्तियों की बीमारी के इलाज हेतु अनुदान योजना:- https://garkoti.in/grant-
scheme-for-the-treatment-of- diseases-of-poor-people- belonging-to-scheduled-castes- and-scheduled-tribes/ - अनुसूचित जातियों के लिए अटल आवास योजना:- https://garkoti.in/atal-awas-
yojana-for-scheduled-castes/ - दिव्यांगता पेंशन:- https://garkoti.in/
disability-pension/ - उत्तराखंड विधवा पेंशन योजना:- https://garkoti.in/
uttarakhand-widow-pension- scheme/ - निराश्रित विधवाओं की पुत्री की शादी हेतु अनुदान योजना:-https://garkoti.in/grant-
scheme-for-the-marriage-of- daughter-of-destitute-widows/
- विधवा महिला पुनर्विवाह अनुदान योजना:-https://garkoti.in/widow-
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फॉर्म डाउनलोड करें :-
- · विधवा पेंशन
- · दिव्यांगता पेंशन
- · अनुसूचित जातियों के लिए अटल आवास योजना
- · अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के निर्धन एवं असहाय व्यक्तियों के ईलाज हेतु वित्तीय सहायता
- · तीलू रौतेली विशेष पेंशन योजना
- · बौना पेंशन
- · दिव्यांग भरण-पोषण अनुदान
- · गौरादेवी कन्याधन योजना
- · किसान पेंशन योजना
- · शारीरिक रूप से दिव्यांग व्यक्तियों को बनावटी अंग लगवाने हेतु अनुदान
- · राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना
- · अन्तर्जातीय/अन्तर्धार्मिक विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजनान्तर्गत नगद पुरस्कार
- · परित्यक्ता विवाहित महिला/मानसिक रूप से विकृत/ विक्षिप्त पति अथवा पत्नी एवं निराश्रित अविवाहित महिलाओं को भरण-पोषण अनुदान
- · निराश्रित विधवा के पुत्रियों की शादी हेतु वित्तीय सहायता
- · अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की पुत्री की शादी हेतु वित्तीय सहायता
- · राजकीय औद्योगिकी प्रशिक्षण संस्थान पाईन्स /मालधनचौड़ /बागेश्वेर मे छात्र -छात्राओं के (वर्ष 2019-2020) के प्रवेश हेतु आवेदन पत्र व विज्ञप्ति