योजनायें

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के निर्धन व्यक्तियों की बीमारी के इलाज हेतु अनुदान योजना

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के निर्धन वयक्तियों की बीमारी के इलाज हेतु अनुदान योजनाउत्तराखंड सरकार द्वारा अनुसूचित जाती व अनुसूचित जनजाति के प्रदेशवासियों के लिए अनेक योजनायें चलाई जा रही हैं इसी क्रम में अगर कोई अनुसूचित जाती व जनजाति का निर्धन व्यक्ति किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित है तो वह कुछ आवश्यक ओपचारिकता व कुछ जरुरी कागजों के माध्यम से इलाज हेतु चिकित्साधिकारी की संस्तुति पर कुछ आर्थिक सहायता ले सकता है।

आवेदक की योग्यता या पात्रता :- सरकार द्वारा अनुदान हेतु कुछ मानदंड तय किये गये हैं अतः अनुसूचित जाती व जनजाति के प्रार्थी या लाभार्थी को कुछ मान दण्डो को पूरा करना होता है जैसे की  आवेदक बी0पी0एल0 कार्ड धारक होना छिय साथ ही उसके परिवार की वार्षिक आय रू 15000 से अधिक नहीं होनी चाहिए । आवेदक अनुसूचित जाती या अनुसूचित जनजाति का होना चाहिए जिसका प्रमाण पत्र साथ में संग्लन होना चाहिए तथा आवेदक के पास चिक्त्सधिकारी द्वारा संस्तुति पत्र होना चाहिए जिसके आधार पर सरकार या विभाग द्वारा व्यक्ति को उचित धनराशी अवमुक्त कराई जा सके

आवेदन करने के लिए औपचारिकताएं व जरुरी कागज

  1. पैन कार्ड
  2. बी पी एल कार्ड
  3. पास बुक
  4. जाती प्रमाण पत्र
  5. आय प्रमाण पत्र
  6. स्थायी प्रमाण पत्र
  7. चिक्त्सधिकारी का संस्तुति पत्र
  8. आवश्यक होने पर अन्य जरुरी दस्तावेज  

आवेदन कैसे करें :- आवेदन करने के लिए एक सामान्य सा प्रोसेस है सबसे पहले समाज कल्याण की अधिकारिक वेबसाइट पर जा कर आवेदन फॉर्म डाउनलोड करें फॉर्म में अपनी व अपने परिवार की सभी जानकारी भरें आवश्यक कागज व दस्तावेजों के साथ चिक्त्सधिकारी का संस्तुति पत्र ले जा कर समाज कल्याण के कार्यालय में जमा कर दें फॉर्म के लिंक के लिए यहाँ क्लिक करें

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फॉर्म डाउनलोड करें :-

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