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निराश्रित विधवाओं की पुत्री की शादी हेतु अनुदान योजना

निराश्रित विधवाओं की पुत्री की शादी हेतु अनुदान योजना उत्तराखण्ड सरकार समाज व प्रदेश के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को हर वह सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है जिस से आम जन मानस को लाभ पहुँच सके इसी क्रम में आगे बड़ते हुए सरकार द्वारा निराश्रित विधवाओं की पुत्रियों के विवाह हेतु अनुदान योजना चलाती है इस योजना के अन्तर्गत गरीब निर्धन विधवा निराश्रित परिवार के व्यक्तियों की पुत्री को शादी हेतु आर्थिक सहायता दिये जाने का प्राविधान है।

आवश्यक योग्यता व मानदंड :- आवेदक के परिवार की मासिक आय रू 1250 से अधिक नहीं होनी चाहिए। अर्थात वह बी0पी0एल0 कार्ड धारक होना चाहिए साथ ही वह प्रदेश का स्थायी नागरिक होना चाहिए अथवा महिला निराश्रित विधवा होनि चाहिए । आवेदक के पास अपने जाती, स्थायी व सभी आवश्यक प्रमाण होने चाहिए साथ ही शादी करने वाले जोड़े वर व वधु के परिवार रजिस्टर की नक़ल व विवाह का प्रमाण पत्र होना चाहिए

आवश्यक कागज व दस्तावेज :- निराश्रित विधवाओं की बालिकाओं की शादी हेतु अनुदान योजना हेतु आवेदक के पास कुछ आवश्यक दस्तावेज या कागज होने चाहिए आईये जानते हैं क्या क्या कागज हैं जरुरी :-

  1. आय प्रमाण पत्र
  2. जाती प्रमाण पत्र
  3. महिला का विधवा होने का प्रमाण पत्र या विधवा पेंशन पत्र  
  4.  वर एवं वधु की परिवार रजिस्टर की नकल
  5. शादी का प्रमाण पत्र
  6. स्थायी प्रमाण पत्र
  7. बी0पी0एल0 कार्ड
  8. आधार कार्ड
  9. पैन कार्ड

आवेदन प्रक्रिया:- निराश्रित विधवाओं बालिकाओं की शादी हेतु अनुदान योजना हेतु आवेदन हेतु सामान्य से प्रोसेस से गुजरना पड़ता हैं सबसे पहले आवेदक को जरुरी कागज या दस्तावेज बनाने होंगे जैसे आय , जाती , स्थायी व विवाह व अन्य सभी कागज उसके बाद समाज कल्याण की अधिकारिक वेबसाइट पर जा कर फॉर्म डाउनलोड करें, फॉर्म में सभी जानकारी सही से भरें सभी कागजों को साथ में लगायें व समाज कल्याण के कार्यालय में जा कर जमा कर दें

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फॉर्म डाउनलोड करें :-

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