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दिव्यांगता पेंशन

दिव्यांगता पेंशन : प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के उन आश्रित दिव्यंगो के लिए जो जन्म से दिव्यांग या किसी दुर्घटना में अपने अंग खो चुके हों के लिए विशेष प्रकार से दिव्यांगता पेंशन दी जाती है यह प्रदेश के समस्त विकलांगो या दिव्यांगो को उनके निजी खर्चों में सहायता प्रदान करता है यह एक सरकारी पेंशन योजना है जो दिव्यांग व्यक्तियों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है। इस योजना के तहत, दिव्यांग व्यक्तियों को मासिक आय के रूप में एक निश्चित राशि दी जाती है । इस योजना का लाभ उन सभी दिव्यांग व्यक्तियों को मिलता है जिनका दिव्यांगता स्तर 40% से अधिक होता है।

दिव्यांगता पेंशन के लिए आवश्यक योग्यता :- दिव्यांगता पेंशन के लिए निम्नलिखित मानकों को पूरी करना आवश्यक है: आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। आवेदक का शारीरिक रूप से विकलांग होना चाहिए। आवेदक का आयु और दिव्यांगता का स्तर संयोजित रूप से दिव्यांगता पेंशन के लिए आवेदन करने के लिए पात्रता का मापदंड होता है। आवेदक के पास एक बैंक खाता होना आवश्यक है। आवेदक का वार्षिक आयकर रिटर्न रु0 4 लाख से कम होना चाहिए। स्थानीय पंचायत या नगर पालिका से संपर्क कर अन्य जानकारी भी ले सकते हैं । इन मापदंडों को पूरा करने वाले आवेदक दिव्यांगता पेंशन के लिए आवेदन कर सकते हैं।

आवेदक को अपनी आयु और दिव्यांगता स्तर के अनुसार निम्नलिखित में से कम से कम एक मानदंड को पूरा करना होगा:

  1. आयु 18 से 40 वर्ष के बीच और दिव्यांगता स्तर 80% से अधिक होना चाहिए।
  2. आयु 40 से 50 वर्ष के बीच और दिव्यांगता स्तर 70% से अधिक होना चाहिए।
  3. आयु 50 से 60 वर्ष के बीच और दिव्यांगता स्तर 60% से अधिक होना चाहिए।
  4. आयु 60 से 70 वर्ष के बीच और दिव्यांगता स्तर 50% से अधिक होना चाहिए।
  5. आयु 70 से 80 वर्ष के बीच और दिव्यांगता स्तर 40% से अधिक होना चाहिए।

दिव्यांगता पेंशन के लिए आवश्यक कागज व दस्तावेज होते हैं:

  1. दिव्यांगता प्रमाणपत्र
  2. आधार कार्ड
  3. बैंक खाता नंबर
  4. फोटो
  5. आवेदन पत्र
  6. जाती प्रमाण पत्र
  7. स्थायी प्रमाण पत्र

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